गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने बेलघाट थाना क्षेत्र के मकरहा निवासी अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ गुलाब सिंह को दो साल छह माह का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं रविन्द्र सिंह का कहना था कि अभियुक्त वादी की लड़की को अपने घर घुमाने के बहाने साथ ले गया और वहीं पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया।
जब वादी की लड़की बेहोश हो गई तो अभियुक्त ने उसका अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया।इस फोटो और वीडियों को वायरल करने की धमकी देकर वादी से एक लाख रुपये भी लिए। वादी ने जब और रुपए देने में असमर्थता जताई तो अभियुक्त ने वादी की लड़की का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।