बिहार के जमुई में 19 सितंबर की शाम हुई शर्मनाक घटना पर अब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. सोमवार (21 सितंबर, 2026) को इस घटना को लेकर दिनभर बयानबाजी होती रही. अब सीजेपी ने सीधा इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है. उनके नारी शक्ति वाले बयान की आलोचना की गई है.
सीजेपी का कहना है कि चार दिन पहले पीएम मोदी ने “नारी शक्ति” पर लंबा भाषण दिया था. आज, जमुई की शर्मनाक घटना ने बिहार की कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है. साफ है कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है. क्या यह “कल्चरल शॉक” नहीं है?
Four days ago, PM Modi gave a long speech on “Naari Shakti”.
Today, Bihar’s law and order stands exposed by the shameful incident in Jamui. Women’s safety clearly isn’t a priority.
Is this not a “Cultural Shock”?
— Cockroach Janta Party – CJP (@Cockroachisback) September 21, 2026
जमुई की घटना पर विपक्ष हमलावर
दूसरी ओर विपक्षी दल के नेताओं की ओर से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है. साथ ही जिस तरह से जेडीयू की ओर से बयान आया है उसकी भी निंदा की जा रही है. JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जमुई में हुई हैवानियत को ‘छिटपुट घटना’ बता रहे हैं. इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, “इन्हें अंदाजा भी है वो बच्ची कितनी दहशत में होगी? भगवान न करे- आपकी किसी जानने वाली बच्ची के साथ यह होता तब भी इतनी ही बेशर्मी करते?”
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चंद्रशेखर आजाद ने किया जंगलराज का जिक्र
वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बिहार के जमुई में एक नाबालिग छात्रा और उसके मित्र के साथ छेड़खानी एवं अभद्र व्यवहार की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है. आरोपियों द्वारा इस अमानवीय कृत्य का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना बिहार के उस जंगलराज का उदाहरण है, जहां अपराधी बेखौफ हैं और कानून का कोई भय दिखाई नहीं देता.
एक्स पोस्ट में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही, पीड़ित नाबालिगों की सुरक्षा, गरिमा और निजता सुनिश्चित करने को कहा.
उधर बिहार पुलिस की ओर से अपील की गई है कि नाबालिग पीड़िता का वीडियो प्रसारित करना उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना है. उनकी पहचान उजागर नहीं करने को कहा गया है. बिहार पुलिस ने एक्स पर इस संबंध में पोस्ट किया है और कहा है कि पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, एवं जेजे एक्ट के तहत यह दंडनीय अपराध है.
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