समस्तीपुर में 13 माह पुरानी घटना का वीडियो फिर वायरल, एक आरोपित गिरफ्तार, चार की पहचान


जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो ने करीब 13 माह पुरानी घटना को फिर से सामने ला दिया। वीडियो में कुछ युवकों द्वारा एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है।

पुलिस ने वीडियो की जांच पड़ताल करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। वह लाटबसेपुरा गांव का धर्मेंद्र सहनी है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तकनीकी सत्यापन कर घटनास्थल की पहचान मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के लाटबसेपुरा गांव स्थित मोरवा जाने वाली सड़क के रूप में की।

प्रथमदृष्ट्या पीड़िता नाबालिग प्रतीत हो रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया गया कि 24 सितंबर की शाम इंटरनेट मीडिया निगरानी के दौरान पुलिस को विभिन्न प्लेटफार्म पर वीडियो तेजी से प्रसारित होने की जानकारी मिली। वीडियो की तकनीकी जांच के बाद घटनास्थल की पहचान की गई।

पीड़िता की तत्काल पहचान नहीं हो पाने और मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस पदाधिकारी के बयान पर मुसरीघरारी थाना में कांड संख्या 159/26 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता, पोक्सो एक्ट और आइटी एक्ट की सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं।

अनुसंधान में पुलिस को यह घटना 14 अगस्त 2025 की होने की जानकारी मिली है। यानी घटना करीब 13 माह पुरानी है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले में संलिप्त चार आरोपितों की पहचान किए जाने का दावा किया है। सूचना मिलने के करीब पांच घंटे के भीतर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है।

वीडियो दोबारा प्रसारित कर पीड़िता को न पहुंचाएं नुकसान

घटना पुरानी होने के बावजूद वीडियो के दोबारा वायरल होने से पीड़िता की निजता और सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी हो गई है। पुलिस ने मीडिया और सोशल मीडिया यूजरों से अपील की है कि पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले किसी भी फोटो, वीडियो, नाम या अन्य विवरण को साझा नहीं करें।

पुलिस ने कहा है कि पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने या उसे मानसिक एवं सामाजिक क्षति पहुंचाने वाली सामग्री प्रसारित करना कानूनन अपराध है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वायरल वीडियो को आगे साझा करने के बजाय इसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि मामले में विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सके।



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