पीड़िता ने कोलगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
सतना में कॉलेज छात्रा को अगवा कर पीटने और वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी युवती को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। गुरुवार को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने युवती को समर्पण कर नियमित जमानत के लिए आवेदन की छूट दी है, जिससे उसकी
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मामले के अनुसार, एक युवक को लेकर हुए विवाद में आरोपी युवती ने अपनी महिला मित्रों के साथ मिलकर एक कॉलेज छात्रा को अगवा किया था। आरोप है कि छात्रा के साथ मारपीट कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पीड़िता ने कोलगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
कोलगवां पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार होकर सेंट्रल जेल जा चुका है। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद युवती को अब समर्पण कर नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा।
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