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Bihar Lockdown-4 starts from Today; Bihar Latest News Update, Shops to open from 6AM to 2PM from today

by BollywoodNewsAndMovie


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पटना5 वर्ष पहले

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बिहार में आज से यानी बुधवार से लॉकडाउन-4 शुरू हो रहा है। अब 2 से 8 जून तक कुछ छूट के साथ पहले से जारी सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। आज से बिहार के सभी जिलों में प्रशासन द्वारा बनाए गए शेड्यूल के अनुसार आवश्यक चीजों की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें भी खुलेंगी। साथ ही, दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ाकर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा, बिहार के सभी सरकारी ऑफिस भी 25% उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे। हालांकि बैंकों के खुलने के समय में कुछ कटौती की गई है।

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे बैंक

बिहार में सभी बैंक बुधवार से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। स्‍टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। ऐसा कोरोना की वजह से बैंक कर्मियों की मांग पर किया गया है। इसके पहले लॉकडाउन में भी बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम कर रहे थे।

पटना में दुकानों के खुलने का शेड्यूल

पटना जिला प्रशासन ने खुलने वाली दुकानों को तीन कैटेगरी में बांटते हुए 2 जून से इन्हें इसी अनुसार खोलने का निर्देश दिया है। इस दौरान सभी दुकानों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा।

  • ​​​सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी करेंगे।
  • दुकानों/कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • दुकानों/कार्यालय के काउन्टर पर दुकानदार साबुन/सेनेटाईजर वहां के कर्मियों/आगन्तुकों के उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे।
  • दुकान/कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा, इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे।
  • सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जायेगी।
  • सर्दी/खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउन्टर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।

आज से 8 जून तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी

  • सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है।
  • सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित।
  • सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
  • सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
  • सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/ समारोह।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क।
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक।

शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी

शादियां में 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में इनको छूट

  • जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
  • बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
  • E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
  • पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
  • आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें

सड़क पर निकलने की इनको छूट

  • रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे।
  • आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे।
  • स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे।
  • आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन।
  • वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।
  • इंटर स्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।

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