एक अक्टूबर को होगा सजा का निर्धारण, नूरसराय थाना क्षेत्र का मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला न्यायालय के सप्तम डीएएसजे सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश कविन्द्र कुमार ने किशोरी का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। आरोपित नूरसराय थाना क्षेत्र के सिंटू कुमार की सजा का निर्धारण एक अक्टूबर को किया जाएगा। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पाक्सो पीपी सुशील कुमार एवं अधिवक्ता शिशुपाल कुमार ने बहस एवं सुनवाई के दौरान कुल छह साक्षियों का परीक्षण कराया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी कोचिंग में शिक्षक था। 16 वर्षीय पीड़िता वहां पढ़ने जाती थी। दिसम्बर 2021 से लगातार पढ़ने जाने के दौरान आरोपी सभी छात्रों की छुट्टी करने के बाद पीड़िता को रोक लेता था और उसके साथ गलत संबंध का विडियो बनाता था।
विरोध करने पर उसे तथा उसके भाई को जान मारने की धमकी देकर विडियो वायरल कर दिया जिसके बाद पीड़िता के फर्द बयान पर 3 जुलाई 24 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। (बिहारशरीफ से प्रमोद कुमार)
